S.no. | Title | Details |
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1 | केंद्रीय लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों की अधिवर्षिता की तारीख (लो.उ.वि. का 11 अप्रैल, 1991 का का. ज्ञा. संख्या 18(6)/89- जी एम) | डाउनलोड (केबी)  |
2 | केंद्रीय लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों की अधिवर्षिता की तारीख (लो.उ.वि. का 14 मई, 1991 का का.ज्ञा. सं. 8(6)/89- जी एम) | डाउनलोड (केबी)  |
3 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना। (डी पी ई के 19 मई, 1998 का का.ज्ञा. सं. 18(6)/98-जीएम-जीएल-002) | डाउनलोड (केबी)  |
4 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त्त प्राधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना। (डी पी ई का 30 मई, 1998 का का.ज्ञा. सं. 18(6)/98-जीएम-जीएल-005) | डाउनलोड (केबी)  |
5 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त्त व्यक्तियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना। (डी पी ई का 17 अगस्त, 1998 का का.ज्ञा.सं. 18(6)/98-जीएम.) | डाउनलोड (केबी)  |
6 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना। (डी पी ई के 21 अगस्त, 1998 का ओ.एम.सं. 18(9)/98-जी.एम.) | डाउनलोड (केबी)  |
7 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त्त व्यक्तियों द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने की समय-सीमा (डी पी ई का तारीख 8 दिसंबर, 1998 का का.ज्ञा.सं. 18(21)98-जीएम) | डाउनलोड (केबी)  |
8 | केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए आयु सीमा [डी पी ई का 3 फरवरी 1999 का का.ज्ञा.सं. 18/6/98-डीपीई(जीएम)] | डाउनलोड (केबी)  |
9 | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु (डी पी ई का 9 मई, 2000 का का.ज्ञा.सं. 18(10)/99- जीएम-जीएल-025) | डाउनलोड (केबी)  |
10 | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु (डी पी ई का 1 जनवरी, 2001 का का.ज्ञा. सं. 18(10)/99- जीएम-जीएल-30) | डाउनलोड (केबी)  |
11 | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु (डी पी ई का 22 अगस्त, 2001 का का.ज्ञा.सं. 18(10)/99- जीएम-जीएल-33) | डाउनलोड (केबी)  |
12 | लोक उद्यमों के निदेशक बोर्डों में सरकारी निदेशकों की भूमिका (डी पी ई का 4 दिसम्बर, 2003 का का.ज्ञा. सं. 18(24)/2003-जीएम-जीएल-49) | डाउनलोड (केबी)  |
13 | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु (डी पी ई का 1 अप्रैल, 2005 का का.ज्ञा.सं. 18(9)/2004-जीएम-जीएल-62) | डाउनलोड (केबी)  |
14 | मुख्यालय में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निदेशक बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (डी पी ई का 18 जुलाई, 2005 का का.ज्ञा.सं. 18(17)/2005-जीएम-जीएल-63) | डाउनलोड (केबी)  |
15 | मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निदेशक बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (डीपीई का 27 सितम्बर, 2005 का का.ज्ञा.सं.18(23)/2005-जीएम-जीएल-70) | डाउनलोड (केबी)  |
16 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए निर्धारित आयु (डीपीई का 20 अक्टूबर, 2005 का का.ज्ञा.सं.18(6)/98 -जीएम-जीएल-72) | डाउनलोड (केबी)  |
17 | लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड एवं बोर्ड से निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि (डीपीई का का.ज्ञा.सं. 18(1)/2007-जीएम-जीएल-80 दिनांक 20 अप्रैल, 2007) | डाउनलोड (केबी)  |
18 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में एक बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के उद्देश्य से ‘आंतरिक उम्मीदवार‘ की परिभाषा. (डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(2)96-जीएम-जीएल-81, दिनांक 16 मई, 2007) | डाउनलोड (केबी)  |
19 | लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड एवं बोर्ड से निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि (डीपीई का का.ज्ञा.सं. 18(1)/2007-जीएम-जीएल-87 दिनांक 19 जुलाई, 2007) | डाउनलोड (केबी)  |
20 | सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के तहत रुग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य एक्जीक्यूटिवों एवं क्रियाशील निदेशकों की नियुक्ति (डीपीई का का.ज्ञा.सं. 18(11)/2005-जीएम-जीएल-88 दिनांक 24 जुलाई, 2007) | डाउनलोड (केबी)  |
21 | एसीसी का अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत रखने वाले सीपीएसई के लिए बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(23)/2005-जीएम-जीएल-87 दिनांक 25 अक्टूबर, 2007) | डाउनलोड (केबी)  |
22 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों में जिनके लिए मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन आवश्यक होता है, उनमें अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(23)/2005-जीएम, दिनांक 16 अक्टूबर, 2008) | डाउनलोड (केबी)  |
23 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों का सृजन (डीपीई का का.ज्ञा.सं.16(11)/2008-जीएम, दिनांक 4 नवम्बर, 2008) | डाउनलोड (केबी)  |
24 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों जिनके लिए सरकार ने पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन किया उन उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/कार्यात्मक निदेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(11)/2005-जीएम-जीएल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 | डाउनलोड (केबी)  |
25 | गौण कंपनियों के मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों के पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपना (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(23)/2005-जीएम दिनांक 16 अप्रैल, 2009) | डाउनलोड (केबी)  |
26 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पदों में चयन हेतु प्रक्रिया-केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) अनापत्ति प्राप्ति के संबंध में। (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(26)/2004-जीएम, दिनांक 20 जुलाई, 2009) | डाउनलोड (केबी)  |
27 | मुख्य कार्यकारियों/कार्यवाहक निदेशकों की नियुक्ति की अवधि को मंत्रिमण्डल समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित नियुक्ति अवधि से परे विस्तारित / अविस्तारित करना। (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(23)/98-जीएम, दिनांक 15 सितम्बर, 2009) | डाउनलोड (केबी)  |
28 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के पदों में पदभार ग्रहण करने हेतु बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए समय-सीमा। (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(21)/98-जीएम, दिनांक 24 जनवरी, 2011) | डाउनलोड (केबी)  |
29 | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रउद्यमों (सीपीएसई) के बोर्डों का व्यावसायीकरण। (डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(18)/2011-जीएम, दिनांक 18 अप्रैल, 2011) | डाउनलोड (केबी)  |
30 | सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत रुग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं कार्यात्मक निदेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना (डीपीई का का.ज्ञा.सं.18(11)/2005-जीएम, दिनांक 7 अगस् | डाउनलोड (केबी)  |