लोक उद्यम विभाग द्वारा रखे जा रहे डाटा बैंक में अपना नाम शामिल करने के इच्छुक व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के बाद अपना जीवन-वृत्त निर्धारित प्रपत्र (Download Format) में नीचे दिए गए पते पर लोक उद्यम विभाग को भेज दें कि वे इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
सचिव
लोक उद्यम विभाग
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार किए जाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
- (1) अनुभव संबंधी मानदंड
- संयुक्त सचिव या उससे उच्चतर स्तर पर कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी
- ऐसे व्यक्ति जो सीपीएसईज़ के सीएमडी/सीईओ तथा अनुसूची ‘क’ सीपीएसईज़ के कार्यात्मक निदेशकों के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। किसी सीपीएसई के पूर्वमुख्य कार्यपालकों तथा पूर्व कार्यात्मक निदेशकों के नाम पर उस सीपीएसई में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हों। किसी सीपीएसई के सेवारत मुख्य कार्यपालक तथा कार्यात्मक निदेशक किसी भी सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- प्रासंगिक कार्यक्षेत्र उदाहरणार्थ प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन या विधि के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक के शिक्षण अथवा अनुसंधान का अनुभव रखने वाले अकादमिक/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर।
- कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर व्यक्ति।
- निजी कंपनियों के पूर्व सीईओ यदि (क) यदि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो अथवा (ख) सूचीबद्ध न हो परंतु लाभ कमाने वाली हो तथा उसका वार्षिक कारोबार कम से कम 250 करोड़ रू. का हो।
- उद्योग, व्यवसाय अथवा कृषि या प्रबंधन क्षेत्र के सफल ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति।
- अपवाद परिस्थितियों में सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी कंपनियों के सेवारत सीईओ तथा निदेशकों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी मानदंड
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री - आयु संबंधी मानदंड
आयु सीमा 45-65 वर्षों के बीच (न्यूनतम/अधिकतम) होनी चाहिए। तथापि, प्रतिष्ठित पेशेवर व्यक्तियों के लिए कारणों में लिखित में दर्ज करके 70 वर्ष तक की आयु के लिए इसमें ढील दी जा सकती है। - पुन: नियुक्ति
अधिकतम दो सेवा अवधि जिनमें से प्रत्येक सेवा अवधि तीन वर्षों की होगी, को पूरा करने के बाद गैर सरकारी निदेशकों को उसी सीपीएसई में पुन: नियुक्त नहीं किया जाएगा। - एक ही समय में कई सीपीएसईज़ में नियुक्ति
एक व्यक्ति एक समय में तीन से अधिक सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो होगा। - निजी कंपनियों में निदेशक का पद
सीपीएसईज़ के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जा रहे व्यक्ति को 10 से अधिक निजी कंपनियों में निदेशक नहीं होना चाहिए।
नोट: श्रेणी (iv) में अपना नाम शामिल करने के इच्छुक व्यक्ति अर्थात कंपनी के प्रचालन क्षेत्र में 15 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर व्यक्तियों को संगत क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता/उपलब्धियों का अतिरिक्त विवरण (2-3 पृष्ठ) प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सनदी/लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, परामर्शदाताओं को उन कंपनियों (सार्वजनिक/निजी) की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके लिए उन्होंने सेवाएं प्रदान की हों, व्यावसायिकों तथा सरकारी संस्थानों/समितियों/कार्यबलों आदि के साथ संबद्धता और पूरे किए गए महत्वपूर्ण कार्यों आदि का विवरण देना चाहिए क्योंकि इन विवरणों से उनकी पात्रता का निर्धारण करने में सुविधा होगी।
सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया
सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू किए जाते हैं। गैर-सरकारी निदेशकों का चयन सर्च समिति द्वारा किया जाता है। सर्च समिति का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है:
- सचिव (डीओपीटी) - अध्यक्ष
- सचिव, लोक उद्यम विभाग
- प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव
- 2 गैर-सरकारी सदस्य नामत: श्रीमती प्रतिमा दयाल, आइएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान अर्थशास्त्री, भारत रेजीडेंस मिशन, एडीबी तथा प्रो. रविचंद्रन नरसिम्हन, पूर्व निदेशक, आईआईएम, इंदौर, सदस्य और वर्तमान में प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद।
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सर्च समिति की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है। विभाग संबंधी उद्योग पर स्थायी समिति की इस आशय की सिफरिश कि यदि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. तथा महिला श्रेणियों से कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसे वरीयता दी जानी चाहिए, को सभी मंत्रालयों को परिचालित कर दिया गया है क्योंकि सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उनके द्वारा शुरू किए जाते हैं।
अधिकारियों का डाटा बैंक